गुण्डा अधि0 के तहत एक आदतन अपराधी को दून पुलिस ने दिखाया जिले से बाहर का रास्ता
निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत
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अभियुक्त शातिर किस्म का है अपराधी, जिस पर लूट, नकबजनी, सहित विभिन्न अपराधो के अभियोग है पंजीकृत
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में थाना विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अदनान उर्फ पकौड़ी पुत्र कामिल, निवासी मुस्लिम बस्ती विकास नगर जनपद देहरादून जो एक आदतन अपराधी है, जिस पर लूट, नकबजनी , आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त के विरूद्व धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी, और उक्त रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त अदनान उर्फ पकौड़ी उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने के आदेश निर्गत किये गये, जिसके क्रम में आज दिनांक 04-05-2024 को कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अदनान उर्फ पकौड़ी को दर्रारेट चेक पोस्ट से जनपद की सीमा के बाहर जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया और स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।




