पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के सामने आई बड़ी समस्या
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पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के सामने खाता खतौनी में खेती की जमीन खुद के नाम न होने की समस्या आड़े आ रही है। किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन लाभ देने के लिए संचालित इस योजना में 4 वर्ष के भीतर मात्र 2100 किसानों का ही पंजीकरण हुआ है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अगस्त 2019 में पीएम किसान मानधन योजना शुरू की। जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। वह 50 प्रतिशत अंशदान देकर पेंशन का लाभ लेने के पात्र हैं। लेकिन उत्तराखंड में इस आयु वर्ग के किसानों के पास खुद के नाम कृषि जमीन नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन माता-पिता के नाम दर्ज है। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कम है। जबकि प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या 9 लाख से अधिक है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना, राजकीय बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि योजना का लाभ ले रहे किसान योजना में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा पूर्व और वर्तमान में संविधान पद पर कार्यरत, सरकारी नौकरी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, निकायों के निर्वाचित पद, आयकर दाता, सेवानिवृत्ति के बाद 10 हजार से अधिक पेंशन धारक योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पीएम किसान मानधन योजना में पेंशन लाभ लेने के लिए आयु वर्ग के हिसाब से अंशदान निर्धारित है। जिसमें 50 प्रतिशत केंद्र सरकार भुगतान कर रही है। 18 वर्ष का किसान योजना में पंजीकृत करता है तो उसे प्रति माह 55 रुपये देना होगा। जबकि 55 रुपये केंद्र सरकार देगी। 40 वर्ष के किसान का कुल अंशदान 400 रुपये है। इसमें किसान को 200 रुपये भुगतान करना होगा।




