उत्तराखंड

पतंजलि को हाईकोर्ट से राहत: बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द


Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home/u948756791/domains/doondarshan.in/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 805

नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इसके संस्थापक बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला अब रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि शिकायत में दवाओं के दावों को झूठा साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य ही नहीं था, और न ही विज्ञापनों को भ्रामक ठहराने के लिए विशेषज्ञों की कोई रिपोर्ट भी पेश की गई।

मामला दर्ज हुआ था 2024 में

यह मामला 2024 में उत्तराखंड के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत ही दर्ज किया गया था। आरोप था कि पतंजलि ने अपनी दवाओं—जैसे मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी, लिपिडोम टैबलेट, लिवोग्रिट, लिवाम्रत एडवांस—का प्रचार भ्रामक दावों के जरिए भी किया।

शिकायत में कहा गया कि इन उत्पादों को इस तरह प्रस्तुत किया गया जिससे यह धारणा बनी कि वे मधुमेह, लीवर या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का पूर्ण इलाज भी हैं।

हाईकोर्ट ने समन आदेश रद्द किया

हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत हरिद्वार सीजेएम द्वारा जारी समन को रद्द करते हुए कहा कि

“यदि विज्ञापन झूठे हैं तो इसे साबित करने के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट आवश्यक भी है। सिर्फ पत्राचार के आधार पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत 2023 से पहले की घटनाओं पर आधारित भी थी, जो अब कानूनी रूप से समयसीमा से बाहर (टाइम-बार्ड) भी हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दर्ज हुआ था मामला

यह मामला उस समय दर्ज हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय के पत्रों के बावजूद पतंजलि के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार भी लगाई थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था, इसलिए समन आदेश व मुकदमा न्यायसंगत ही नहीं है।


Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home/u948756791/domains/doondarshan.in/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 805

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button