9 एकड़ नजूल भूमि के सभी पट्टे रद्द, नैनीताल डीएम का बड़ा फैसला
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उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में नजूल भूमि को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला भी सामने आया है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अदालत ने रुद्रपुर तहसील स्थित करीब 9 एकड़ (3.60 हेक्टेयर) भूमि के सभी पट्टों को रद्द ही कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह भूमि नजूल थी, जिसे गलत तरीके से वर्ग-4 में दर्ज कर पट्टे व भूमिधरी अधिकार दिए गए थे। अब यह भूमि पूरी तरह राज्य सरकार में निहित भी हो गई है।
यह फैसला डीएम न्यायालय नैनीताल में लंबी सुनवाई के बाद वाद संख्या 51/4, 51/5 व 51/6 (वर्ष 2018-19) में सुनाया गया। मामले में खसरा संख्या 66, 69 व 70 की भूमि पर वर्ष 2015 में किए गए पट्टा नियमितीकरण और भूमिधरी अधिकार को अवैध करार देते हुए निरस्त भी कर दिया गया। यह वाद पहले कलेक्टर उधम सिंह नगर के समक्ष दायर किए गए थे, जिन्हें बाद में आयुक्त न्यायालय ने सुनवाई के लिए डीएम नैनीताल को स्थानांतरित भी किया था।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित भूमि मूल रूप से नजूल भूमि है और इसे नियमों के विपरीत वर्ग-4 में चढ़ाया भी गया था। इस मामले में अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश को पहले ही राजस्व परिषद देहरादून निरस्त भी कर चुकी है, ऐसे में नियमितीकरण का कोई आधार ही नहीं बनता।
डीएम ललित मोहन रयाल ने अपने आदेश में कहा कि नियमों के खिलाफ किया गया पट्टा नियमितीकरण व भूमिधरी अधिकार कानूनन शून्य हैं। साथ ही तहसीलदार रुद्रपुर को आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले को नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी व सख्त कार्रवाई माना जा रहा है।
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