बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग पर हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कोई राहत ही नहीं दी। अदालत ने याचिका को निस्तारित भी कर दिया है।
यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। याचिका चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया की ओर से दायर भी की गई थी।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि राज्य सरकार साल 2009 और 2024 में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की घोषणा कर चुकी है और विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं हुई, जिससे क्षेत्र के लाखों लोग अपने अधिकारों से भी वंचित हैं।
वहीं, सरकार की ओर से दलील दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2006 को नैनीताल, चंपावत व ऊधमसिंह नगर जिलों में वन भूमि परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। इस पर अदालत ने कहा कि प्रतिबंध हटने का कोई प्रमाण प्रस्तुत ही नहीं किया गया, ऐसे में राहत नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग लंबे समय से उठती भी रही है और इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हुए हैं। बावजूद इसके, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर अनिश्चितता की स्थिति भी बन गई है।
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