अपराधियों की पुलिस ने निकाली बारात, ढोल नगाड़ों के साथ किया जनपद की सीमा से बाहर
गुण्डा अधि0 के तहत एक आदतन अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार
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- जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर करने के दिये थे आदेश
- निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत
- अभियुक्त शातिर किस्म का है अपराधी, जिस पर चोरी, गृह भेदन ,आर्म्स एक्ट के अभियोग है पंजीकृत
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में थाना नेहरू कालोनी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त रमन निवासी नौका दौडवाला देहरादून, जो कि आदतन अपराधी है और जिसके विरूद्व चोरी, गृह भेदन ,आर्म्स एक्ट सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत है।
उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने के लिए उसके विरूद्व धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी, तथा उक्त रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त अभियुक्त रमन उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये, प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज अभियुक्त रमन उपरोक्त को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए आशा रोड़ी चेक पोस्ट से जनपद की सीमा के बाहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया और स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।




