जोशीमठ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म: हैवान पिता को 20 वर्ष की सजा
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चमोली: उत्तराखंड के जोशीमठ में एक हैवान पिता ने अपनी ही 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने अब हैवान पिता को 20 वर्ष के कड़े कारावास की सजा सुनाई है।
चमोली जनपद के जोशीमठ में नाबालिग पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी। पीड़िता की मां वर्ष 2022 में अपने तीन बच्चों को जोशीमठ में उनके पिता के पास छोड़कर वापस अपने गांव चली गई थी। गांव जाने के 3 दिन बाद पीड़िता की माँ ने अपने तीनों बच्चों को भी वापस गांव बुला लिया।
इसके बाद उसकी माँ ने पीड़िता को नहलाते वक्त देखा कि बेटी के शरीर पर दाने थे व उसके प्राइवेट पार्ट पर भी सूजन थी। 10 वर्ष की मासूम बच्ची की ऐसी हालत देखकर मां भी डर गई। जब माँ ने बच्ची से इस बारे में पूछा तो, उसके बाद पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत हरकत की थी।
इसके बाद पीड़िता की माँ ने अपने पति के खिलाफ जोशीमठ कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराइ। पुलिस ने पीड़िता की माँ की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार भी किया। इसके बाद बच्ची का मेडिकल किया गया जिसमें दुष्कर्म साबित हुआ और काफी लम्बे समय तक इस मामले पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाया गया।
आखिरकार चमोली की अदालत ने अब वर्ष 2024 के दिसंबर माह में अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार करते हुए अगले 20 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया और कोर्ट ने राज्य सरकार से भी प्रतिकर के रूप में पीड़िता को 30 दिन के भीतर 3 लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं।




