उत्तराखंड
पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के लिए गृह कर में छूट के आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025
देहरादून : जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विरेन्द्र प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं (केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक) के लिए गृह कर में छूट प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-2025 के आवेदन पत्रों का वितरण किया जा चुका है। इसके साथ ही विधिवत पूर्ण आवेदन पत्रों को 19 जुलाई 2024 से जमा भी किया जा रहा है।
हालांकि इस योजना के प्रचार-प्रसार के बावजूद अब तक बहुत कम पात्रों ने आवेदन किया है। भट्ट ने सभी पात्रों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन भी करें। योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है, इसके बाद किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार भी नहीं किया जाएगा।
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क भी किया जा सकता है।