देहरादून हत्याकांड में बड़ा फैसला: सुपारी लेकर हत्या करने वालों को मिली फांसी
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राजधानी देहरादून के चर्चित गुच्चुपानी ई-रिक्शा चालक हत्या कांड में सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने सख्त फैसला भी सुनाया है। अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं हत्या की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मामला क्या था?
यह सनसनीखेज मामला वर्ष 2022 का है। जानकारी के अनुसार, ई-रिक्शा चालक की पत्नी के पड़ोस के दुकानदार साबिर अली से अवैध संबंध भी थे। पति के विरोध करने पर महिला व उसके प्रेमी ने उसे रास्ते से हटाने की योजना भी बनाई। इसके बाद साबिर ने अपने दोस्त रईस खान की मदद से 2 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या का प्लान भी बनाया।
हत्या की साजिश और वारदात
सुपारी किलर शाहरुख, अरशद व रवि कश्यप ने 27-28 नवंबर को ई-रिक्शा चालक को बहाने से गुच्चुपानी बुलाया। वहां शराब पिलाकर शाम के अंधेरे में पत्थरों से उसका सिर ही कुचल दिया गया। वारदात के दौरान आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी बनाया, जिसे पुलिस ने उनके फोन से बरामद भी किया था।
कोर्ट का फैसला
- तीन हत्यारों शाहरुख, अरशद व रवि कश्यप को फांसी की सजा + 25-25 हजार जुर्माना
- साजिशकर्ता साबिर अली व रईस खान को उम्रकैद + 25-25 हजार जुर्माना
- दोनों को ई-रिक्शा चालक के बच्चों को 3 माह के भीतर 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश
- ई-रिक्शा चालक की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया




