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क्रिकेटर यश दयाल पर दुष्कर्म का आरोप, पलटवार में लगाए ब्लैकमेल और साजिश के गंभीर आरोप

प्रयागराज/गाजियाबाद — दुष्कर्म के मामले में फंसे आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल ने अब अपनी महिला मित्र सहित कुछ अन्य लोगों पर ब्लैकमेल, चोरी व जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यश दयाल ने खुल्दाबाद थाने में तहरीर देकर दावा किया है कि उधार दिए गए 8 लाख रुपये मांगने पर उन्हें आत्महत्या के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है।

क्रिकेटर ने महिला मित्र पर लगाया संगठित गिरोह चलाने का आरोप

तहरीर में यश दयाल ने बताया कि साल 2021 में उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए प्रतापगढ़ निवासी युवती से हुई थी। युवती ने इलाज, कॉलेज फीस व शॉपिंग के नाम पर लाखों रुपये भी लिए, जिसे मई 2025 तक लौटाने का वादा भी किया गया था।

यश का आरोप है कि अब जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो युवती व उसके साथियों ने उन्हें आत्महत्या में फंसाने की धमकी भी दी। साथ ही उनका लैपटॉप, मोबाइल व अन्य कीमती सामान भी चोरी कर लिए गए। उन्होंने युवती व उसके सहयोगियों पर गिरोह चलाकर धन उगाही करने का आरोप भी लगाया।

महिला मित्र ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

गौरतलब है कि 21 जून को गाजियाबाद निवासी एक युवती ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने यश दयाल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया। शिकायत के बाद कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सार्वजनिक भी की। इसके बाद पुलिस ने 7 जुलाई की रात भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत यश के खिलाफ दुष्कर्म का नामजद मुकदमा भी दर्ज किया।

पीड़िता के आरोप – शादी के वादे, भावनात्मक शोषण और विश्वासघात

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह वर्ष 2020 से यश को जानती हैं और प्रयागराज में उनकी मुलाकात भी हुई थी। कई बार वह यश के घर पर भी रहीं। उसने कहा कि यश व उनके परिवार ने शादी का आश्वासन देकर भावनात्मक रूप से उसे बांधे भी रखा, लेकिन पिछले ढाई वर्षों में यश ने कई अन्य लड़कियों से संबंध भी बनाए, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात भी पहुंचा।

BNS की धारा 69 क्या कहती है?

  • धारा 69 के अंतर्गत शादी या नौकरी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाना अपराध है।
  • दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यह गैर-जमानती व गैर-समझौता योग्य अपराध है।
  • गिरफ्तारी के लिए पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के तहत बयान भी जरूरी हैं।

DCP नगर अभिषेक भारती का बयान

“क्रिकेटर यश दयाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से तहरीर भेजकर खुद को षड्यंत्र का शिकार भी बताया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल अभी जारी है। पीड़िता के बयान के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।”

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