“नाम बड़े और दर्शन छोटे”: दिव्यांग बालिकाओं को आश्रय से इनकार, डीएम ने 10 बिंदुओं पर उच्चस्तरीय जांच के दिए निर्देश
दिव्यांग कल्याण के नाम पर लापरवाही, डीएम ने दिए जांच के आदेश
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देहरादून – समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पंजीकृत कई नामी संस्थाओं द्वारा दिव्यांग असहाय बालिकाओं को केंद्रों में दाखिला देने से इनकार करने का गंभीर मामला भी सामने आया है। यह संस्थाएं जिनका काम दिव्यांगजनों की सेवा और पुनर्वास है, उन्होंने जरूरत पड़ने पर मानवता को ताक पर रखते हुए जिम्मेदारी से पल्ला ही झाड़ लिया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इन संस्थाओं के खिलाफ 10 बिंदुओं पर आधारित उच्चस्तरीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं। डीएम ने कहा, “चाहे किसी की पहुंच कहीं तक भी हो, अगर दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ, तो प्रशासन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। पंजीकरण एक दस्तखत से मिला है, तो उसी दस्तखत से रद्द भी किया जा सकता है।”
पंजीकरण के नाम पर दिखावे की सेवा
सूत्रों के अनुसार, इन संस्थाओं ने पंजीकरण के समय जिन संसाधनों, स्टाफ, बच्चों की संख्या और सुविधाओं का दावा किया था, वे मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। यहां तक कि कुछ मानसिक रूप से अक्षम बालिकाओं के दाखिले को भी इन संस्थाओं ने समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशों के बावजूद नकार दिया।
डीएम बंसल ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, “आपका दस्तखत केवल औपचारिकता नहीं है, यह सैकड़ों असहाय बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। सेवा के नाम पर संस्थाओं को पंजीकरण तो मिला, लेकिन प्रशासन इन्हें व्यवसायिक अड्डा नहीं बनने देगा।”
किन संस्थाओं की होगी जांच?
जांच के दायरे में देहरादून जनपद की करीब 20 संस्थाएं हैं, जिनमें शामिल हैं:
- बजाल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, राजपुर रोड
- लतिका राय फाउंडेशन, वसंत विहार
- रैफल राइडर चौशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहिनी रोड
- यशोदा फाउंडेशन, डोईवाला
- एमडीआरएस तपोवन
- मुशीसभा सेवा सदन, हर्बर्टपुर
- डिस्लेक्सिया सोसायटी ऑफ उत्तराखंड, राजपुर रोड
- लर्निंग ट्री विशेष विद्यालय, धर्मपुर
- नन्ही दुनिया मूक बधिर विद्यालय, कालीदास रोड
- नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, देहरादून
- और अन्य संस्थाएं जिनका कार्य क्षेत्र दिव्यांग सेवा है।
प्रशासन की दो टूक
डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में मानव संसाधन, सुविधाएं, बच्चों की संख्या और स्टाफ में अनियमितता पाई गई, तो पंजीकरण तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही दोषी संस्थाओं के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।




