जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: रोज़मर्रा की चीजें, छोटी कारें और बाइक हुईं सस्ती, इंश्योरेंस पर टैक्स खत्म

जीएसटी काउंसिल ने 8 साल पुराने जीएसटी ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता को दिवाली से पहले तोहफा भी दिया है। अब जीएसटी में केवल 2 स्लैब ही रह गए हैं – 5% व 18%। 12% व 28% वाले स्लैब खत्म ही कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी राहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी मिली है, जिस पर अब कोई जीएसटी ही नहीं लगेगा।
रोजमर्रा की चीजों पर राहत
- बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड पर जीएसटी 18% से घटाकर अब 5%
- सभी तरह की रोटियां व पराठे टैक्स फ्री
- नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बिस्कुट, आइसक्रीम, पेस्ट्री पर टैक्स 18% से घटाकर अब 5%
- यूएचटी दूध व कई डेयरी प्रोडक्ट अब टैक्स फ्री
ऑटो सेक्टर में बदलाव
- 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल व छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर अब 18%
- बड़ी कारों (1200 सीसी पेट्रोल/1500 सीसी डीजल से ऊपर) पर 40% टैक्स बरकरार ही है I
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पहले की तरह ही 5%
किसानों को बड़ी राहत
- खाद पर जीएसटी 12%/18% से घटाकर अब 5%
- ट्रैक्टर, टायर व पुर्जों पर अब सिर्फ 5% ही टैक्स
- ड्रिप इरिगेशन व स्प्रिंक्लर पर भी 5% टैक्स
होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर
- 7500 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 5%
हेल्थ सेक्टर
- लाइफ व हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म
- मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स पर टैक्स घटाकर अब 5%
शिक्षा क्षेत्र
- पेंसिल, नोटबुक, इरेज़र, शार्पनर, मैप्स व चार्ट्स पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म
जिन पर राहत नहीं
सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व बीड़ी पर पहले जैसा ही भारी टैक्स और सेस भी लागू रहेगा।
शेयर बाज़ार की प्रतिक्रिया
जीएसटी सुधारों के बाद सेंसेक्स व निफ्टी में जबरदस्त तेजी भी दर्ज हुई है। खासकर ऑटो व एफएमसीजी शेयरों में उछाल भी देखने को मिला।
कब से लागू होंगे नए रेट?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए जीएसटी रेट नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से ही लागू होंगे।
कुल मिलाकर, इन फैसलों से लोगों की जेब पर बोझ घटेगा व अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद भी है।