हाईकोर्ट ने बर्खास्त हरिद्वार की सिविल जज दीपाली शर्मा को बहाल किया
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार की सिविल जज (सीनियर) दीपाली शर्मा की बर्खास्तगी रद्द करते हुए उन्हें पद पर बहाल करने और सभी लाभ देने का आदेश भी दिया है। दीपाली शर्मा को 2008 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त भी किया गया था।
हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2020 को उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर 2020 को लागू भी कर दिया था। दीपाली शर्मा ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद 6 जनवरी को उन्हें बहाल करने का आदेश भी दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि दीपाली शर्मा को पद से हटाए जाने की तिथि से निरंतर सेवा में ही माना जाएगा और उन्हें वरिष्ठता समेत 50 प्रतिशत वेतन व अन्य सभी सेवा लाभ दिए जाएंगे।
इस मामले की जांच एक गुमनाम शिकायत पर शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दीपाली शर्मा ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को घरेलू काम के लिए रखा और उसके साथ मारपीट भी की। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में दीपाली शर्मा को दोषमुक्त भी पाया गया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोप और निष्कर्ष रिकॉर्ड के खिलाफ गलत थे। नाबालिग और उसके पिता ने भी सभी आरोपों से भी इनकार किया।
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