किशोर प्रेम संबंध मामले में हाईकोर्ट सख्त लेकिन संवेदनशील, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक
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उत्तराखंड हाईकोर्ट में 15 वर्षीय 2 नाबालिगों के आपसी सहमति से बने संबंधों से जुड़ा एक संवेदनशील मामला भी सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, देहरादून में लंबित कार्यवाही पर अंतरिम रोक भी लगा दी है।
न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई में अभियुक्त पक्ष ने दलील दी कि दोनों किशोर लगभग 15 वर्ष के ही हैं और पिछले 4 वर्षों से एक-दूसरे के मित्र हैं। अदालत को बताया गया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से भी बने थे और मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती के कोई संकेत ही नहीं मिले।
पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में यह भी स्वीकार किया कि वह स्वयं किशोर के संपर्क में भी रही, उसे अपने घर बुलाया व अलमारी में छिपाया था। उसने यह भी माना कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से ही बने थे।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे दुर्लभ मामलों में न्यायिक प्रणाली की भूमिका नाबालिगों की सुरक्षा व उनकी सीमित स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की भी होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक निचली अदालत की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।
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