बागेश्वर खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त, सत्यापन के बाद ही मिलेगी अनुमति
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया (सोपस्टोन) खनन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वैध खनन ऑपरेटरों को अनुमति देने से पहले उनके दावों का अनिवार्य सत्यापन भी किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला खान अधिकारी को सभी मामलों की जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी है। वहीं, पर्यावरणीय नियमों की जांच के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्षेत्रीय अधिकारी नामित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि जिन खनन पट्टा धारकों के पास वैध अनुमति है और जो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें राहत भी दी जा सकती है। हालांकि, बिना सत्यापन के किसी को भी संचालन की इजाजत ही नहीं होगी।
न्यायालय ने खनन संचालकों को 2 सप्ताह के भीतर अपने दावे जिला खान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद जांच कर रिपोर्ट अदालत में दाखिल भी की जाएगी।
गौरतलब है कि कोर्ट ने 6 जनवरी 2025 को अवैध खनन के मामलों को देखते हुए बागेश्वर में खनन पर रोक भी लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को ही होगी।
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