नैनीताल में रिश्तों का खौफनाक मोड़: पत्नी और उसके दोस्त पर साजिशन हत्या की कोशिश का आरोप, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश
नैनीताल कोर्ट का आदेश: पत्नी और उसके दोस्त पर हत्या के प्रयास का आरोप, तल्लीताल पुलिस को FIR दर्ज कर 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
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नैनीताल: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने पति द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए पत्नी व उसके मित्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने तल्लीताल थाना पुलिस को निर्देशित किया है कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर की प्रति अदालत में प्रस्तुत भी की जाए।
यह मामला कानपुर निवासी सौरभ राठौर से जुड़ा है, जिनकी ओर से अधिवक्ता अंशुल लोशाली ने अदालत में पक्ष भी रखा। प्रार्थना पत्र के अनुसार, 22 मई 2024 को सौरभ अपनी पत्नी, बहन व अन्य परिजनों के साथ नैनीताल घुमने आए थे और गेठिया स्थित एक होटल में ठहरे भी थे। रात में पत्नी द्वारा दिया गया खाना खाने के बाद जब सुबह उनकी आंख खुली, तो वह हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ही भर्ती पाए गए। उनकी दाहिनी कलाई भी कटी हुई थी।
सौरभ के अनुसार, उन्हें गौरव नाम के युवक ने चोट लगने की बात भी बताई, जबकि गौरव उनकी पत्नी का ही दोस्त था। बहन से पूछताछ में सामने आया कि रात में गौरव होटल के कमरे में आया था और पत्नी ने इस पर टालने वाली बातें भी कीं।
पीड़ित सौरभ का आरोप है कि उनकी पत्नी व गौरव ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत उन्हें मारने का प्रयास भी किया। सौरभ ने यह भी आरोप लगाया कि गौरव उनकी पत्नी से अश्लील चैटिंग भी करता था और दोनों ने मिलकर हत्या की योजना भी बनाई।
सौरभ ने पहले एसएसपी नैनीताल को भी शिकायत दी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर तल्लीताल पुलिस को पूरे मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने व रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।




