उत्तराखंड सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना के तहत संत्रात लाभ तत्काल देने का फैसला भी लिया है। अब उन्हें संत्रात लाभ की अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं करना होगा। बीते सोमवार को सचिव वित्त डॉ. वी. षणमुगम ने इस संबंध में संशोधित व्यवस्था लागू करने के लिए आदेश भी जारी किया है।
इस फैसले का लाभ प्रदेश के 60 हजार से ज्यादा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा। आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद बीमा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ का भुगतान अब आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिए अंतिम वेतन पत्र के बजाय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा।
सरकारी व सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों के शिक्षक इस संशोधन की लंबे समय से मांग कर रहे थे। शिक्षक संघ के नेताओं के मुताबिक, पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च तक संत्रात लाभ मिलता था, जो कई बार लंबित भी हो जाता था।
पहले सामूहिक बीमा योजना का लाभ शिक्षक को उनकी सत्रांत लाभ की अवधि पूरी होने के बाद ही मिलता था, जिसके कारण सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों की एक बड़ी राशि कुछ और महीनों के लिए फंस भी जाती थी। अब इस संशोधन से शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख से ही लाभ मिलने की उम्मीद भी है।




