उत्तराखण्ड नगर निकाय चुनाव के लिए डाक मतपत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ‘सेवा नियोजित’ का अर्थ स्पष्ट
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राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आगामी नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्गत डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट पेपर) के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिसमें “सेवा नियोजित’ का आशय स्पष्ट किया गया है। “सेवा नियोजित” का आशय है, जिस निर्वाचक का नाम उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल का सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र बल का ऐसा सदस्य जो राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, किसी ऐसे सशस्त्र बल का सदस्य जिस पर आर्मी एक्ट, 1950 लागू होता है।
डाक मतपत्रों को जारी किए जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।
इसके अलावा आयोग ने यह भी अवगत कराया है कि रविवार दिनांक 29.12.2024 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत कार्यक्रमानुसार नामांकन प्रक्रिया गतिमान रहेगी।



