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Income Tax Return: आज है आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख, जानें क्या आपको चिंता करने की जरूरत है?

अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न अब तक नहीं भरा है तो आज इस काम को निपटाने का आखिरी ही मौका है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 भी कर दी थी। ऐसे में आज उनलोगों को चिंता करने की जरूरत भी है, जिन्होंने अब तक अपना बिलेटेड व रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा है। उनके पास सिर्फ आज राज 12 बजे तक बिलेटेड व रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका ही बचा है। अगर आप यह काम करने से चूक जाते हैं तो आपको परेशानी भी हो सकती है।

बिलेटेड रिटर्न क्यों भरा जाता है?

अगर आप समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो, इसे तय तारीख के बाद भरने का आपको विकल्प भी दिया जाता है। इसे बिलेटेड रिटर्न भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 ही थी। उसके बाद फाइन के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे उसको बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया था। इसलिए आज रात 12 बजे तक आप बिलेटेड रिटर्न को भर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न: करदाता 15 जनवरी 2025 तक सुधार सकते हैं ITR

रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प करदाताओं को अपनी पहले दाखिल भी की गई आयकर रिटर्न (ITR) में की गई गलतियों या चूक को सुधारने के लिए भी दिया जाता है। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत भी दी जाती है। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए करदाता आज 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025, धारा 87A छूट के लिए समय सीमा बढ़ी

वित्त वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि आज 15 जनवरी, 2025 है। यह नई विस्तारित समय सीमा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन के तहत ही तय की गई थी। यह समय सीमा विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धारा 87ए के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर भी दिया जाए व उन्हें किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत धारा 87ए कर छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर करदाता की कर देयता को शून्य भी कर देती है।

आखिर क्या लोगों को भरना पड़ेगा जुर्माना?

चूंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल तारीख 31 जुलाई 2024 को ही समाप्त भी हो चुकी है, इसलिए अब बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो 1 हजार रुपये व अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।

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