उत्तराखंड में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नियमावली अधिसूचित, नए प्रावधान लागू
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देहरादून। पूरे देश में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बाद अब उत्तराखंड में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नियमावली को आधिकारिक रूप से अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित भी कर दिया गया है। इस नियमावली के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित भी किया गया है।
इसके अलावा, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की प्रक्रिया को भी नियमावली में शामिल किया गया है, जिससे पुलिस शिकायतों को तत्काल दर्ज भी किया जा सकेगा। साथ ही, फॉरेंसिक जांच के सुदृढ़ीकरण के लिए जिला व राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम गठित करने की प्रक्रियाओं को भी नियमावली में शामिल भी किया गया है।
यह नया कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने व साक्ष्य संकलन की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भी है।




