रामनगर में जाति छुपाकर बेची गई जमीन अवैध घोषित, 1.170 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित
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रामनगर: नैनीताल जिले के ढेला बंदोबस्ती गांव में भूमि विक्रय के एक पुराने मामले में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.170 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश भी दिए हैं। कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने जाति छुपाकर की गई इस जमीन बिक्री को अवैध करार भी दिया है।
जांच में सामने आया कि वर्ष 1993 में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों ने अपनी जाति का उल्लेख किए बिना सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जमीन बेच भी दी थी, जबकि इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी ही थी। विक्रय विलेख व मुख्तारनामे में जाति का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में जारी जाति प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर में विक्रेताओं को अनुसूचित जाति वर्ग का ही पाया गया।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जाति जन्म से तय होती है और पिता की जाति के आधार पर निर्धारित भी होती है। इसी आधार पर बिना अनुमति किए गए भूमि हस्तांतरण को अवैध भी माना गया।
डीएम ललित मोहन रयाल ने इसे UPZALR Act की धारा 157 का उल्लंघन मानते हुए जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश भी दिया है। साथ ही एसडीएम रामनगर को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश को तुरंत राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर भूमि का कब्जा सरकार के पक्ष में सुनिश्चित भी किया जाए।
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