नैनीताल जिला पंचायत चुनाव: वोट ओवरराइटिंग के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त, CCTV फुटेज दिखाने के आदेश
नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी के आरोप पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आरोप है कि 14 अगस्त की रात मतगणना के दौरान कैमरा ऑफ कर एक वोट में ओवरराइटिंग की गई। इसी पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मतगणना की वीडियोग्राफी व सीसीटीवी फुटेज सभी संबंधित पक्षों को दिखाने के निर्देश भी दिए हैं।
आज डीएम दफ्तर में दिखाया जाएगा वीडियो
कोर्ट के आदेश पर गुरुवार सुबह 11 बजे डीएम कार्यालय में वीडियो क्लिप्स याचिकाकर्ताओं, प्रत्याशियों व उनके अधिवक्ताओं को दिखाए जाएंगे। इस दौरान सरकार की ओर से नामित 3 अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे।
क्या थे आरोप?
याचिकाकर्ता पूनम बिष्ट व पुष्पा नेगी की ओर से आरोप लगाया गया कि मतगणना के दौरान कैमरे बंद कर एक मतपत्र में ‘1’ को ‘2’ ही बना दिया गया। साथ ही मतगणना की सूचना देर से दी गई और कुछ सदस्यों को जबरन उठाकर भी ले जाया गया। याचिकाओं में चुनाव निरस्त करने और निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ से रोकने की मांग भी की गई।
डीएम ने दी सफाई
रिटर्निंग ऑफिसर व जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कोर्ट को बताया कि सभी प्रत्याशियों को समय पर सूचना भी दी गई थी। संबंधित वोट इसलिए इनवैलिड हुआ क्योंकि उसमें पहली प्राथमिकता का वोट ही नहीं डाला गया था। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी व सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है।
सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
हाईकोर्ट ने डीएम व एसपी को निर्देश दिया है कि फुटेज दिखाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और केवल अधिकृत लोग ही मौजूद भी रहें।




