नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: सुनवाई टली, गायब हुए सभी 5 सदस्य कोर्ट में पेश, हाईकोर्ट ने SSP को लगाई फटकार
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नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। गुरुवार को हुए भारी हंगामे और आरोप–प्रत्यारोप के बाद शुक्रवार तड़के निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में 22 वोटों की गिनती भी कर ली गई थी। गिनती के परिणामों को डबल लॉक लिफाफे में सुरक्षित भी रखा गया है।
इस मामले पर आज 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई को एक दिन और आगे बढ़ाते हुए अब 19 अगस्त की तारीख तय की है।
लापता बताए गए 5 सदस्य कोर्ट में हुए पेश
चुनाव के बाद से लापता बताए जा रहे 5 जिला पंचायत सदस्य आज शुक्रवार को अचानक हाईकोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में आने से पहले सभी ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर कहा कि वे अपनी मर्जी से ही घूमने गए थे। इस बीच कपिल सिब्बल के जूनियर वकील कामत ने कोर्ट में एक अलग याचिका दाखिल कर रिपोलिंग (पुनर्मतदान) की मांग भी की है, जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है।
हाईकोर्ट का SSP पर सख्त रुख
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक (SSP) को फटकार लगाते हुए पूछा – “कहां थी आपकी पुलिस फोर्स? शहर में हिस्ट्रीशीटर क्या कर रहे थे?”
कोर्ट ने जिलाधिकारी से काउंटिंग प्रक्रिया और अब तक की पूरी कार्यवाही पर शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
अब सभी की नजरें 19 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर ही टिकी हैं।




