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स्थानीय रोजगार का वादा करने वाले निवेशकों को प्राथमिकता, भूमि खरीद के लिए नई शर्तें लागू

प्रदेश सरकार उद्योग और पर्यटन क्षेत्र के लिए भूमि खरीद की अनुमति को प्राथमिकता भी दे सकती है। लेकिन यह अनुमति केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी, जो स्थानीय रोजगार का पक्का वादा भी करेंगे। इसके लिए दोनों क्षेत्र के निवेशकों को इस आशय का अनिवार्यता प्रमाणपत्र देना होगा कि वे रोजगार सृजन व निवेश के लिए मशीन इत्यादि लगाएंगे।

यह खुलासा सशक्त भू-कानून बनाने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में हुई बैठक के कार्यवृत्त से ही हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में तय हुआ कि सरकार राज्य हित में निवेश, रोजगार सृजन व भूमि की खरीद-फरोख्त का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिनियम में उचित प्रावधान भी करेगी।

बैठक में उद्योग एवं पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि खरीद की अनुमति को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। साथ ही स्वरोजगार की अनिवार्यता की शर्त को अनुमति के साथ जोड़ दिया। कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि पट्टे पर लेने को प्रोत्साहित किए जाने पर भी जोर दिया गया।

कृषि एवं बागवानी और अन्य प्रायोजनों के लिए भूमि पट्टे पर लिए जाने की दशा में उसका खतौनी इंद्राज किया जाए। इन क्षेत्रों के लिए भूमि खरीद की अनुमति राज्य सरकार स्तर पर भी दी जाए। भूमि खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन भी होनी चाहिए।

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