देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यमुनोत्री (उत्तरकाशी) से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष सहित उनके 148 समर्थकों को बड़ी राहत भी दी है। न्यायालय ने धरना-प्रदर्शन मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। साथ ही अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई। मामला उस घटना से जुड़ा है जब सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार व कपिल रावत समेत समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया था। इस प्रदर्शन के कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा और आमजन को परेशानी भी झेलनी पड़ी थी।
घटना के बाद पुलिस ने 6 सितंबर को विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत व 22 अन्य नामजद व्यक्तियों समेत करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस ने इन पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने व हाईवे जाम करने के आरोप लगाए थे।
वहीं, विधायक संजय डोभाल व उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उनके एक समर्थक को रात में घर से उठाया, जिसके विरोध में उन्होंने यह प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सत्ता पक्ष के इशारों पर ही चल रही है।




