हाईकोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, 6 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित थी परीक्षा
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2025 की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर रोक भी लगा दी है। यह परीक्षा 6 व 9 दिसंबर को होनी थी। यह निर्णय प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ही आया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने की। अदालत ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि सामान्य अध्ययन के एक गलत प्रश्न को हटाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम और साल 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची भी जारी की जाए।
क्या था मामला?
कुलदीप कुमार सहित कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती भी दी थी। यह परीक्षा 120 से अधिक पदों (जैसे डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर आदि) के लिए आयोजित की गई थी व इसका परिणाम 8 अक्टूबर को जारी हुआ था, जिसमें करीब 1200 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल भी घोषित हुए थे।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न गलत तरीके से भी बनाया गया था, जिससे परिणाम प्रभावित भी हुआ। सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग ने भी स्वीकार किया कि प्रश्न गलत था और इसे हटाया भी जाना चाहिए था।
कोर्ट के स्पष्ट निर्देश
- सामान्य अध्ययन का प्रश्न संख्या 70 पूरी तरह हटाया जाए।
- अन्य तीन विवादित प्रश्नों की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराई जाए।
- जब तक जांच पूरी न हो जाए और नई मेरिट सूची जारी न हो जाए, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित न की जाए।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब यूकेपीएससी को संशोधित प्रारंभिक परिणाम जारी करने के बाद ही आगे की परीक्षा प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाना होगा।
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