पूर्व IPS लोकेश्वर सिंह की बढ़ीं मुश्किलें: मारपीट प्रकरण में दोषी करार, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का बड़ा फैसला
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पिथौरागढ़ के टकाना में अवैध हिरासत व नग्न कर मारपीट के मामले में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने बड़ा फैसला भी सुनाया है। प्राधिकरण ने पूर्व आईपीएस और तत्कालीन एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति उत्तराखंड गृह विभाग को भी भेजी है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित लक्ष्मी दत्त जोशी ने फरवरी 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें एसपी कार्यालय में अवैध रूप से हिरासत में रखकर नग्न कर पीटा भी गया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों की पुष्टि भी हुई थी।
करीब 3 वर्ष चली सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने पाया कि तत्कालीन एसपी ने अपने कार्यालय में पीड़ित को बुलाकर मारपीट की थी।
प्राधिकरण का आदेश:
- पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति
- राज्य सरकार को विधि अनुसार कार्रवाई शुरू करने व अधिकारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के निर्देश
बता दें कि लोकेश्वर सिंह 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस सेवा से त्यागपत्र भी दे चुके हैं और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक राष्ट्रीय संस्था में कार्यरत हैं।
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