दोस्त की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला
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नई टिहरी : दोस्त की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2018 का है। शीशमझाड़ी निवासी केदार सिंह बिष्ट ने 30 अक्तूबर 2018 को थाना मुनिकीरेती में अपने 19 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ बिष्ट की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। सिद्धार्थ सुबह स्कूटर लेकर घर से निकला था, लेकिन लौटकर नहीं आया। तलाशी के दौरान पुलिस ने सिद्धार्थ के दोस्तों अतुल वाल्मीकि (निवासी धोबी घाट, चंद्रेश्वर नगर, ऋषिकेश) और आकाश मंडल (निवासी शीशमझाड़ी, मुनिकीरेती) से पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने सिद्धार्थ का शव मुनिकीरेती स्थित एक टापू पर गड्ढे में दबा हुआ बरामद किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी आकाश मंडल मृतक सिद्धार्थ की बहन से अभद्रता करता था। सिद्धार्थ द्वारा इसका विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने 30 अक्तूबर 2018 को उसे लकड़घाट, मुनिकीरेती बुलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को इस मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों और कई दस्तावेजों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए दोनों आरोपियों को कठोरतम सजा सुनाई।




