उत्तराखंड: अपराध पीड़ित सहायता योजना में संशोधन, अब पॉक्सो पीड़ित बच्चों को भी मिलेगी आर्थिक मदद
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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 में एक बड़ा संशोधन मंजूर भी कर दिया है। इसके तहत अब लैंगिक अपराध (POCSO अधिनियम-2012) के शिकार बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सरकार ने इस संशोधित योजना को “उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2025” के रूप में अधिसूचित भी कर दिया है।
योजना के तहत विभिन्न अपराधों में पीड़ित बच्चों को 20 हजार रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य पीड़ित बच्चों को त्वरित, न्यायसंगत व पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराना भी है।
ऐसे मिलेगी सहायता राशि
- प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4 POCSO) : 1 लाख – 7 लाख रुपये
- गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 6 POCSO) : 1 लाख – 7 लाख रुपये
- लैंगिक हमला (धारा 7 POCSO) : 50 हजार – 1 लाख रुपये
- गंभीर लैंगिक हमला (धारा 9 POCSO) : 50 हजार – 2 लाख रुपये
- लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11 POCSO) : 20 हजार – 1 लाख रुपये
- अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा 14 POCSO) : 50 हजार – 1 लाख रुपये
गौरतलब है कि यह योजना 2013 से संचालित है और पहले भी 2014 और 2016 में इसमें संशोधन भी किए जा चुके हैं। अब पॉक्सो कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में इसे और प्रभावी भी बनाया गया है।




