पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटवाने को उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट पहुंची, सुनवाई बुधवार को
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नैनीताल। उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटाने के लिए अब राज्य सरकार ने आज मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया है। सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि 9 जून को आरक्षण निर्धारण से संबंधित नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को ही जारी भी हो चुका था, लेकिन संचार की कमी (कम्युनिकेशन गैप) के चलते यह जानकारी समय पर कोर्ट को नहीं दी जा सकी।
आज मंगलवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने यह गजट नोटिफिकेशन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत भी किया। इसके बाद अदालत ने पंचायत चुनावों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आगामी बुधवार 25 जून दोपहर 2 बजे सुनवाई निर्धारित भी कर दी है।
इस दौरान दीपिका किरौला और अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जियां भी सुनवाई में लगी थीं, जिन्हें अब एक साथ सुना भी जाएगा।
गौरतलब है कि बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 9 जून व 11 जून को सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली को चुनौती भी दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने पहले से निर्धारित आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर, नया रोस्टर भी जारी किया और उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 और पूर्व न्यायिक आदेशों के खिलाफ भी है।
अब सबकी निगाहें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर ही टिकी हैं। यदि कोर्ट सरकार की दलीलों से संतुष्ट होता है, तो पंचायत चुनावों की अधिसूचना पर लगी रोक भी हट सकती है, जिससे प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया को फिर से गति भी मिल सकती है।




