उत्तराखंड पंचायत चुनाव: हाई कोर्ट का स्पष्ट संदेश – प्राध्यापकों की गरिमा के अनुरूप ही हो नियुक्ति, याचिका निस्तारित
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डिग्री कॉलेज प्राध्यापकों की ड्यूटी पर हाई कोर्ट का फैसला: गरिमा बनाए रखने की दी सलाह

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण भी कर दिया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेश को दोहराते हुए याचिका को ही निपटा दिया।
कोर्ट ने पूर्व में स्पष्ट किया था कि प्राध्यापक प्रथम श्रेणी के राजकीय अधिकारी हैं, अतः उनकी नियुक्ति करते समय उनकी गरिमा और पद की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें ऐसे कार्य न सौंपे जाएं जो द्वितीय श्रेणी के अधीनस्थ कर्मचारियों के ही अधीन हों।
इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका को निस्तारित भी कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को भविष्य में पद की गरिमा के अनुरूप ही नियुक्ति भी करनी होगी।