उत्तराखंडराजनीति

उत्तराखंड पंचायत चुनाव: 12 जिलों में आरक्षण का अनंतिम प्रस्ताव जारी, 6 अगस्त को होगा अंतिम प्रकाशन

देहरादून। उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण का अनंतिम प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। आरक्षण के इस मसौदे पर 2 से 4 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज भी कराई जा सकती हैं। 6 अगस्त को अंतिम सूची भी जारी की जाएगी।

ओबीसी आरक्षण लागू, पहली बार आयोग की सिफारिशें लागू

पंचायती राज विभाग ने पहली बार ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशें भी लागू की हैं। इसके तहत ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक पदों का आरक्षण आबादी के अनुपात में ही तय किया गया है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार की ओर से जारी आरक्षण प्रस्ताव में स्पष्ट भी किया गया है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित की गई हैं।

उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2019 में पिथौरागढ़ जिले की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2025 में ऊधमसिंह नगर की जिला पंचायत सीट ओबीसी के लिए आरक्षित भी की गई है।

महिला जिलाध्यक्षों की संख्या में आई कमी

इस बार आरक्षण सूची में महिला जिलाध्यक्षों की सीट एक कम भी हो गई है। पिछले चुनाव की तुलना में आरक्षण में यह महत्वपूर्ण बदलाव भी देखा जा रहा है।

आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया

लोग 2 से 4 अगस्त तक अपनी लिखित आपत्तियां सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन, कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून में भेज भी सकते हैं।
5 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण भी होगा, जबकि 6 अगस्त को अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा।

2019 बनाम 2025 – जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण बदलाव

जिला 2019 में आरक्षण 2025 में आरक्षण
उत्तरकाशी अनारक्षित अनारक्षित
टिहरी अनारक्षित महिला
पौड़ी अनुसूचित जाति महिला
रुद्रप्रयाग अनुसूचित जाति महिला
चमोली अनारक्षित अनारक्षित
देहरादून अनुसूचित जनजाति महिला
यूएस नगर अन्य महिला पिछड़ा वर्ग
नैनीताल अन्य महिला पिछड़ा वर्ग
अल्मोड़ा अनारक्षित महिला
चंपावत अन्य महिला अनारक्षित
बागेश्वर अन्य महिला अनुसूचित जाति महिला
पिथौरागढ़ पिछड़ा वर्ग महिला अनुसूचित जाति

 

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