उत्तराखंड: पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक विधानसभा में होगा पेश, चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू, 25 जुलाई 2019 से पहले की दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव
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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी भी दे दी है। संशोधन के तहत अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों की 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, अब वे भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी लड़ सकेंगे।
इसके साथ ही, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों में ओबीसी वर्ग को उनकी क्षेत्रीय आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ भी देने का फैसला लिया गया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहले अध्यादेश भी जारी किया गया था, जिसे अब आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में भी लाया जाएगा।




