रात 9 से सुबह 6 बजे तक महिलाएं कर सकेंगी काम, पिक-अप ड्रॉप और CCTV अनिवार्य
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उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है। अब राज्य में महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि पाली में काम भी कर सकेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जारी नियमों के अनुसार, प्रत्येक महिला कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य भी होगी। यदि कोई महिला रात्रि पाली में काम करने से मना करती है, तो उसे बाध्य भी नहीं किया जा सकेगा।
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े प्रावधान भी लागू किए हैं—
- नियोजक को रात्रि पाली में काम कराने की सूचना श्रम अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।
- महिलाओं के लिए पिक-अप और ड्रॉप सुविधा उपलब्ध करानी होगी, जिसमें पैनिक बटन और जीपीएस से लैस वाहन शामिल होंगे।
- वाहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
- हर कार्यस्थल और वाहन में पुलिस हेल्पलाइन और स्थानीय थाने के नंबर प्रदर्शित करना होगा।
- कार्यस्थल पर शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
इसके साथ ही, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित भी किया जाएगा। दुकान व प्रतिष्ठानों के प्रवेश व निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
यह अधिसूचना सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा जारी की गई है।
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