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देहरादून: पांच शातिर अपराधी गुंडा एक्ट के तहत घोषित, छह माह के लिए जिला बदर

देहरादून : जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने व आम जनता में भय का माहौल समाप्त करने के लिए सख्त कार्रवाई भी की है। उन्होंने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत 5 शातिर अपराधियों को गुंडा घोषित करते हुए उन्हें 6 माह के लिए जिला बदर भी कर दिया है।

जिन अपराधियों पर हुई कार्रवाई:

  1. फरीद हुसैन – थाना नेहरू कॉलोनी
  2. आदित्य त्यागी – थाना विकासनगर
  3. आसिफ – थाना विकासनगर
  4. प्रदुमन थापा – थाना रायपुर
  5. शादाब अंसारी – थाना रायपुर

इन सभी पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लूटपाट व अवैध हथियार रखने जैसे मामले भी शामिल हैं। ये अपराधी वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियां अभी भी जारी ही हैं।

आदेश की शर्तें:

  • सभी पांचों व्यक्तियों को जिले की सीमा से 6 माह तक बाहर रहना होगा।
  • जिला बदर अवधि के दौरान उन्हें अपने निवास स्थान की सूचना जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय व संबंधित थानाध्यक्ष को देनी होगी।
  • आदेश का उल्लंघन करने पर कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 साल तक की कठोर सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
  • सभी विपक्षियों को आदेश की प्रति तामील कर 24 घंटे के भीतर जनपद छोड़ने व इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्यों हुई यह कार्रवाई?

सभी आरोपी व्यक्ति लगातार क्षेत्रीय कानून-व्यवस्था को प्रभावित भी कर रहे थे। वे न्यायालय में निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हो रहे थे और न ही उन्होंने किसी प्रकार की आपत्ति भी दर्ज कराई। प्रस्तुत साक्ष्यों व आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए न्यायालय ने जनहित में इन पांचों को गुंडा घोषित करते हुए कार्रवाई भी की है।

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