उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: 14 अगस्त को सत्ता की कसौटी, आरक्षण तय, आचार संहिता लागू
उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव 14 अगस्त को, आचार संहिता लागू
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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अगला चरण भी तय हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है। 14 अगस्त को इन पदों के लिए मतदान भी होगा।
चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
- 11 अगस्त: नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच
- 12 अगस्त: नाम वापसी की अंतिम तिथि
- 14 अगस्त (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक): मतदान
- मतदान के तुरंत बाद: मतगणना भी शुरू
इस अधिसूचना के साथ ही राज्य के 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी ही रहेगी।
कैसे होता है यह चुनाव?
जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव राष्ट्रपति चुनाव की तरह एकल संक्रमणीय पद्धति (Single Transferable Vote System) से ही होते हैं।
- जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य ही करते हैं
- ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य ही करते हैं
मतदान बैलेट पेपर से होता है, जिसमें प्रत्याशियों को वरीयता के आधार पर अंकित भी करना होता है। जब तक किसी को 50% से अधिक मत नहीं मिलते, वरीयता स्थानों के अनुसार गणना भी होती रहती है।
आरक्षण की अंतिम सूची जारी
पंचायती राज विभाग ने बुधवार को 12 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण भी जारी कर दिया है। पहली बार ओबीसी आरक्षण को लागू भी किया गया है। आरक्षण सूची में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, हालांकि विभाग को कुल 42 आपत्तियां भी प्राप्त हुई थीं, जिनका निस्तारण भी कर दिया गया।
जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की स्थिति:
| जिला | आरक्षण |
|---|---|
| उत्तरकाशी | अनारक्षित |
| टिहरी | महिला |
| पौड़ी | महिला |
| रुद्रप्रयाग | महिला |
| चमोली | अनारक्षित |
| देहरादून | महिला |
| ऊधमसिंह नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नैनीताल | अनारक्षित |
| अल्मोड़ा | महिला |
| चंपावत | अनारक्षित |
| बागेश्वर | अनुसूचित जाति महिला |
| पिथौरागढ़ | अनुसूचित जाति |
राज्य निर्वाचन आयोग अब इस अंतिम आरक्षण के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया को संपन्न भी कराएगा।
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