
टिहरी। नरेंद्रनगर में एक महिला को परेशान करने व आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 19 माह का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
ऐसे हुई पहचान
मामला वर्ष 2019 का है। महिला के पति की मृत्यु के बाद उसकी पहचान यूपी के मंसूरपुर निवासी व्यक्ति से एक मेट्रोमोनियल साइट पर ही हुई थी। शुरुआत में रिश्ता सामान्य ही रहा, लेकिन बाद में आरोपी ने महिला के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए और उसे शादी के लिए दबाव भी डालने लगा।
आरोप क्या थे
महिला के इनकार करने पर आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो को अपनी वॉट्सऐप डीपी पर ही लगा दिया और महिला की मां व बहन को अश्लील मैसेज भेजे। इतना ही नहीं, फेसबुक व मोबाइल पर भी अश्लील संदेश और धमकियां देकर उसे लगातार परेशान भी किया।
अदालत का फैसला
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 506 (धमकी देना) व आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील सामग्री भेजना) के तहत दोषी भी माना।
हालांकि अदालत ने आरोपी को एससी-एसटी एक्ट से बरी भी कर दिया।