अवैध निर्माण पर नैनीताल में ताबड़तोड़ कार्रवाई: बिना नक्शा–बिना अनुमति काम कराने वालों की बढ़ी मुश्किलें
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नैनीताल ज़िला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण व 100 वर्ग गज से छोटे भूखंडों की गैरकानूनी खरीद–फरोख़्त पर बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सचिव विजय नाथ शुक्ला के अनुसार, शासन के निर्देश पर पिछले 1 वर्ष में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 हजार से अधिक मकानों का सर्वे किया गया। सर्वे में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्राधिकरण ने कानूनी प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
जांच के दौरान छोटे प्लॉटों पर गैरकानूनी तरीके से किए गए निर्माण की बड़ी संख्या भी सामने आई। प्राधिकरण ने अब तक 600 लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं और कई मामलों में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यह अभियान मुख्य रूप से नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी व रामनगर क्षेत्रों में चलाया गया, जहां छोटे भूखंडों पर बिना अनुमति तेज़ी से निर्माण होने की शिकायतें मिल रही थीं। शासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट की स्टाम्प पर खरीद–फरोख़्त मान्य नहीं मानी जाएगी और ऐसे निर्माण अवैध श्रेणी में भी आते हैं।
प्राधिकरण ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत नक्शा, बिना वैध रजिस्ट्रेशन व बिना नियमन के की गई खरीद–फरोख़्त गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकती है। कई मामलों में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने तक की कार्रवाई संभव है। इसलिए लोग किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले सभी नियमों और अनुमतियों की जांच भी अवश्य करें।
सचिव विजय नाथ शुक्ला के अनुसार, आने वाले दिनों में यह अभियान व तेज किया जाएगा, ताकि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी रोक भी लगाई जा सके। प्राधिकरण ने कहा कि यह कदम न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक है, बल्कि क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास व सुरक्षित आवासीय ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।




