हरिद्वार: 11 वर्षीय बालक से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 10 साल की सजा
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हरिद्वार: 5 वर्ष पहले नगर कोतवाली क्षेत्र में 11 वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म के केस में आरोपी को दोषी भी पाया गया है I हरिद्वार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने कुकर्म की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को कुकर्म के प्रयास का दोषी भी करार दिया I कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही 36 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई I शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, 14 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 5:30 बजे नीलधारा जंगल के पास 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम भी दिया गया था I पीड़ित बच्चे ने आरोपी युवक के चंगुल से किसी तरह बचकर अपने परिजनों की आपबीती भी बताई थी I पीड़ित ने बताया था कि भीमगोड़ा में उसे युवक यह कहकर अपने साथ ले गया कि पिता ने सामान उठवाने के लिए भी कहा है I मगर वह नीलधारा के जंगल ले आया, जहां उसके साथ कुकर्म भी किया I विरोध करने पर मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी I इस मामले में बच्चे के परिजनों की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया व पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से पहचान करते हुए राजू पुत्र रामू यादव निवासी मसूरी मुतिहा बहराइच यूपी को पंतदीप पार्किंग से गिरफ्तार भी कर लिया था I इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए. सभी गवाहों व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी युवक राजू को कुकर्म का दोषी भी पाया I कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 36 हजार रुपए का जुर्माना लगाया I
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