बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर गुंडा एक्ट, छह माह के लिए देहरादून से जिला बदर
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देहरादून की एटीएस कॉलोनी में लंबे समय से विवाद व दहशत का कारण बने बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई भी की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाते हुए उसे 6 माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर करने के आदेश भी जारी किए हैं।
मामले की शुरुआत 25 अप्रैल 2026 को एटीएस कॉलोनी निवासी व डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा समेत अन्य लोगों की शिकायत से भी हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 अप्रैल को पुनीत अग्रवाल ने डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के परिवार के साथ मारपीट भी की। घटना में पीड़ित का कान का पर्दा फट गया, जबकि महिलाओं व बुजुर्गों के साथ अभद्रता व गाली-गलौच किए जाने के भी आरोप भी लगे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एसडीएम मसूरी से गोपनीय जांच भी कराई। जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में भय व असुरक्षा का माहौल बन रहा था। रायपुर थाना पुलिस में दर्ज एफआईआर, वायरल वीडियो व स्थानीय निवासियों की शिकायतों को भी प्रशासन ने गंभीरता से भी लिया।
डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं निदेशक मनोज कुमार ढाका ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी की गतिविधियों को जनसुरक्षा के लिए खतरा भी बताया, जबकि बचाव पक्ष ने इसे आपसी रंजिश व सिविल विवाद का मामला कहा।
हालांकि उपलब्ध साक्ष्यों, जांच रिपोर्ट व दर्ज मुकदमों के आधार पर प्रशासन ने पुनीत अग्रवाल को अभ्यस्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मानते हुए जिला बदर का आदेश भी जारी किया। आदेश के अनुसार वह अगले 6 माह तक बिना अनुमति देहरादून जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
रायपुर थाना पुलिस को आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने के मामले में भी प्रशासन ने उसका शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किया था। आरोपी के खिलाफ मारपीट, धमकी, गाली-गलौच व उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में 5 मुकदमे भी दर्ज बताए गए हैं।
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