ऑपरेशन ‘रेजपिल’ के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, सहसपुर की संदिग्ध यूनिट पर एफडीए की नजर
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देशभर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑपरेशन ‘रेजपिल’ की चर्चा के बीच उत्तराखंड का खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में करीब 182 करोड़ रुपये कीमत की प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग कैप्टागन बरामद भी की गई है। मामले में एक विदेशी नागरिक समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
जांच के दौरान सहसपुर क्षेत्र स्थित एक संदिग्ध यूनिट का नाम सामने आने के बाद एफडीए ने स्पष्ट किया कि संबंधित संस्थान विभाग के रिकॉर्ड में पंजीकृत ही नहीं था। विभाग के अनुसार इस यूनिट को न तो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत निर्माण लाइसेंस जारी किया गया था और न ही एफएसएसएआई के तहत कोई अनुमति भी दी गई थी।
एफडीए अधिकारियों ने कहा कि यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित एवं कंट्रोल्ड सब्सटेंस से जुड़ा है, जिसका नियमन विभाग के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। हालांकि केंद्रीय एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और राज्य स्तर पर भी सूचनाओं को गंभीरता से भी लिया जा रहा है।
कैप्टागन एक सिंथेटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेनेथाइलीन आधारित उत्तेजक पदार्थ माना भी जाता है। पश्चिम एशिया के संघर्षग्रस्त इलाकों में आतंकी संगठनों व ड्रग नेटवर्क के इस्तेमाल के कारण इसे “जिहादी ड्रग” के नाम से भी जाना जाता है। यह लंबे समय तक जागे रहने, भय कम करने व शरीर को अत्यधिक सक्रिय बनाए रखने के लिए कुख्यात रही है।
ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश में बिना अनुमति संचालित निर्माण इकाइयों व संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं व जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई भी की जाएगी।
एनसीबी की शुरुआती जांच में मामला अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा भी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सहसपुर स्थित कथित यूनिट को किन माध्यमों से संचालित भी किया जा रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल भी थे।
मामले के सामने आने के बाद प्रदेश में बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों व अवैध निर्माण प्रतिष्ठानों पर निगरानी और सख्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
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