अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत पर सुनवाई, अगली तारीख 20 जुलाई
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए मुख्य आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर की अपील पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई तय भी की है। दोनों आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत की मांग भी की है।
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि अंकिता की मौत आत्महत्या का मामला है व उनका घटना से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं राज्य सरकार व पीड़ित परिवार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि घटना के बाद रिसॉर्ट के कमरे में तोड़फोड़, आगजनी व सबूत मिटाने की कोशिश की गई। साथ ही व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी आरोपियों की भूमिका की ओर इशारा भी करते हैं, इसलिए जमानत याचिका खारिज भी की जानी चाहिए।
खंडपीठ के समक्ष अभियोजन पक्ष ने कहा कि फोरेंसिक जांच व लोकेशन डेटा से आरोपियों की मौजूदगी घटनास्थल पर साबित भी होती है। साथ ही रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए व डीवीआर से छेड़छाड़ भी की गई थी।
गौरतलब है कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली अंकिता भंडारी की हत्या वर्ष 2022 में ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिसॉर्ट में ही हुई थी। मामले में कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी।
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