खबरदार! भू-कानून उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, इस दिन लगेगी विधेयक को कैबिनेट की मुहर
देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून में कड़े संशोधन, उल्लंघन करने वालों पर होगा शिकंजा
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उत्तराखंड में भू-कानून का उल्लंघन अब महंगा ही पड़ने वाला है। उत्तराखंड सरकार नए भू-कानून में कड़े प्रावधानों को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है, ताकि भूमि की खरीद-फरोख्त में हो रही गड़बड़ियों पर अंकुश भी लगाया जा सके। 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले, संशोधित भू-कानून विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधानसभा में पेश भी किया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अब तक कई कड़े कानून भी लागू किए हैं और भू-कानून में लचीलापन के चलते होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए यह कदम भी उठाया है। सरकार ने भू-कानून के लचीले प्रावधानों की समीक्षा के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में भू-कानून के नियमों को कड़ा करने की सिफारिश भी की है।
राज्य में भू-कानून के नए प्रावधानों को लेकर आम जन, प्रबुद्ध जन व विभिन्न संस्थाओं से सुझाव प्राप्त भी किए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर नए कानून का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नए प्रावधान उद्योगों व निवेशकों के लिए अनुकूल बने रहें।
विधानसभा सत्र शुरू होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में संशोधित भू-कानून विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में स्वीकृति भी मिल सकती है।



