उद्योगों के लिए बिजली दरें स्थिर, ज्यादा खपत पर मिलेगी सस्ती बिजली और ग्रीन टैरिफ का विकल्प
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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए औद्योगिक बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी ही नहीं की, लेकिन श्रेणी में अहम बदलाव कर उद्योगों को ज्यादा बिजली खपत के लिए प्रोत्साहित भी किया है। नए आदेश के तहत अब 50 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर पर उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली भी मिलेगी।
पहले 40 प्रतिशत लोड फैक्टर तक बिजली दर ₹6.45 प्रति यूनिट व इससे ऊपर ₹6.85 प्रति यूनिट थी। अब नई व्यवस्था में 50 प्रतिशत तक लोड फैक्टर पर ₹6.85 प्रति यूनिट, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक खपत पर ₹6.60 प्रति यूनिट की दर तय भी की गई है। यानी जो उद्योग ज्यादा बिजली उपयोग करेंगे, उन्हें सीधे कम दर का लाभ भी मिलेगा।
आयोग ने ग्रीन एनर्जी अपनाने वाले उद्योगों को भी बड़ा विकल्प भी दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 39 पैसे प्रति यूनिट का ग्रीन टैरिफ मंजूर भी किया गया है, जो सामान्य टैरिफ से अलग अतिरिक्त शुल्क भी होगा।
इसके अलावा 25 किलोवाट से अधिक भार वाले एलटी व एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 22.5 प्रतिशत की छूट देने का फैसला भी किया गया है। यह छूट खास तौर पर सौर ऊर्जा अवधि में बिजली खपत को बढ़ावा देने के लिए भी दी गई है।
आयोग का उद्देश्य है कि उद्योग पीक आवर में यूपीसीएल पर दबाव कम करें, दिन के समय अधिक बिजली इस्तेमाल करें व बाजार से महंगी बिजली खरीदने की जरूरत घटे। इससे उद्योगों के बिजली बिल में राहत के साथ-साथ राज्य की ऊर्जा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी।
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