नैनीताल हाईकोर्ट में NIM अनियमितता मामले पर सुनवाई, राज्य-केंद्र से जवाब तलब
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) में वर्ष 2018 से 2022 तक कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई भी की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार को याचिका में लगाए गए आरोपों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। अगली सुनवाई सरकार का पक्ष आने के बाद तय भी होगी।
याचिकाकर्ता दिनेश चंद्र उनियाल ने आरोप लगाया है कि NIM में 4 वर्षों के दौरान भर्ती प्रक्रिया से लेकर अन्य कार्यप्रणाली तक कई अनियमितताएं भी हुईं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर गड़बड़ी हुई व इस पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए।
वहीं राज्य व केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि संस्थान में किसी प्रकार की अनियमितता ही नहीं हुई है। सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि रजिस्ट्रार, जिस पर आरोप लगाए गए, उसे याचिका में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। साथ ही कैग पहले ही इस मामले की जांच कर चुका है और रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि ही नहीं मिली है। इसलिए याचिका निराधार है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को बिंदुवार जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए ‘पैनल मीडिएटर्स’ का नया पैनल बनाया
न्यायिक प्रक्रिया को और सरल व प्रभावी बनाने की दिशा में हाईकोर्ट ने 25 वकीलों के नए पैनल मीडिएटर्स का गठन भी किया है। इन मीडिएटर्स का मूल्यांकन हर वर्ष उनकी सफलता दर के आधार पर ही किया जाएगा। यह व्यवस्था विवादों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निपटारे को बढ़ावा भी देगी।




