
कोटद्वार/पौड़ी: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही पौड़ी गढ़वाल जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिले के सभी पंचायत क्षेत्रों (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) में निषेधाज्ञा भी जारी कर दी है।
चुनाव प्रचार पर सख्ती
निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, रोड शो या 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध ही रहेगा। इसके अलावा ध्वनि यंत्रों, प्रचार वाहनों, पब्लिक स्पेस पर प्रचार के लिए पूर्व स्वीकृति भी अनिवार्य की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि:
- धार्मिक स्थलों, स्कूलों व अस्पतालों के पास लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी।
- प्रचार सामग्री में पॉलीथिन या प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं किया जा सकेगा।
- राजकीय या निजी संपत्ति पर पोस्टर-बैनर बिना अनुमति भी नहीं लगाए जा सकेंगे।
- भड़काऊ भाषण, धर्म/जाति आधारित प्रचार, उपहार या धन का लालच, और भोजन पार्टी जैसे कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी रहेगा।
मतदान केंद्रों के पास सख्त व्यवस्था
मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में प्रत्याशियों व समर्थकों का प्रवेश प्रतिबंधित ही रहेगा। साथ ही मतदाताओं को वाहनों से लाने-ले जाने की भी अनुमति भी नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी ही रहेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क भी है।