उत्तराखंड

पीएम आवास योजना 2.0 : पिता को मिला घर तो बेटे को नहीं मिलेगा, जानिए पीएम आवास योजना 2.0 के नए प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: नए नियमों के साथ शुरुआत, अब 20 साल तक नहीं मिलेगा लाभ

पीएम आवास योजना 2.0 के तहत नए नियमों की घोषणा की गई है, जो इस योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव भी लेकर आए हैं। अब पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवार में पिता ने पहले पीएम आवास योजना के तहत घर लिया है, तो उस परिवार के बच्चों को अगले 20 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी नए नियम भी जारी कर दिए हैं।

नए नियम के अनुसार, क्या बदल रहा है?

अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में माता-पिता व उनके बेटों दोनों को लाभ मिलता था, लेकिन नए नियम के तहत यदि किसी परिवार के माता-पिता को पहले ही योजना का लाभ मिल चुका है, तो उनके बच्चों को इसका लाभ ही नहीं मिलेगा। यह नियम पीएम आवास योजना 2.0 में बदलाव के रूप में लागू भी हुआ है।

20 साल की सीमा: क्या है नई शर्त?

नए नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि माता-पिता का लाभ 20 वर्ष के भीतर लिया गया है, तो उनके बच्चों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पिछले 20 सालों में किसी परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, तो उनके बच्चों को अब इस योजना में लाभ ही नहीं मिलेगा।

कार्रवाई की चेतावनी

अब केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार को अब तक इस योजना का लाभ ही नहीं मिला है। अगर कोई ऐसे लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड ने भी पीएम आवास योजना के तहत नई आवास नीति को लागू किया है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

इस बार पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने “आवास प्लस” (AwaasPlus App) लॉन्च किया है, जिसके जरिए आवेदक अपने आधार नंबर के साथ पंजीकरण फॉर्म भी भर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र व पते का प्रमाण होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत इन बदलावों का उद्देश्य योजना का सही तरीके से लाभ वितरण व पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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Doon Darshan