उत्तराखंड

शैडो एरिया में नेटवर्क पहुंचाने की रफ्तार तेज होगी, मोबाइल टावरों के लिए स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट अनिवार्य

देहरादून | जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर आज शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (एफआर) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में जिला टेलीकॉम कमेटी की बैठक का आयोजित हुई। बैठक में 4G मोबाइल सैचुरेशन, टेलीकॉम टावर स्थापना और ब्रॉडबैंड मिशन के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गये।

मुख्य निर्देश

  1. शैडो एरिया कवर करें
    • जिन दूरस्थ ग्रामों में आज भी मोबाइल सिग्नल नहीं है, वहां टेलीकॉम कंपनियां शीघ्र नेटवर्क स्थापित भी करें।
  2. लीज‑एंड‑लाइसेंस पंजीकरण
    • रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के तहत सभी लीज और लाइसेंस का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  3. स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट
    • भवन या भूमि पर नये टावर लगाने से पहले कंपनियां यह प्रमाण‑पत्र दें कि टावर संरचनात्मक रूप से सुरक्षित भी है।
  4. ‘कॉल बिफोर यू डिग’ (CBUD) पोर्टल पर पंजीकरण
    • सड़कों‑नालियों की खुदाई से पहले सभी निर्माणदायी एजेंसियों को CBUD पोर्टल पर रजिस्टर भी होना होगा, ताकि फाइबर/केबल क्षति से बचा भी जा सके।
  5. निर्माण एजेंसियों‑टेलीकॉम कंपनियों में तालमेल
    • खोदाई और मरम्मत कार्यों की तिथियां साझा करके नेटवर्क बाधित होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित भी की जाए।

प्रगति रिपोर्ट

  • बीएसएनएल ने अवगत कराया कि भारत‑नेट फेज‑II के तहत जनपद के 4 विकासखंडों में फाइबर कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, जबकि कालसी व चकराता ब्लॉकों में कार्य शेष भी है।

बैठक में बीएसएनएल, रिलायंस जियो, निर्माणदायी विभागों व जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रशासन ने सभी कंपनियों को तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने व नेटवर्क सैचुरेशन लक्ष्य हासिल करने के निर्देश भी दिये।

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Doon Darshan