गुण्डा अधि0 के तहत एक आदतन अपराधी को दून पुलिस ने दिखाया जिले से बाहर का रास्ता
निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत
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अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व मे मारपीट, गालीगलौच ,बल्वा और जान से मारने की धमकी देने जैसे कई अभियोग पंजीकृत
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में कोतवाली पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त हरेन्द्र सिंह निवासी 88 टी0एच0डी0सी0 कालोनी देहराखास कोतवाली पटेलनगर जनपद देहरादून जो कि आदतन अपराधी है और अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व मे मारपीट, गालीगलौच ,बल्वा और जान से मारने की धमकी देने जैसे कई अभियोग पंजीकृत है ।
उक्त अभियुक्त के विरूद्व धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून से प्राप्त आदेश /वाद संख्या 07/2022 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त हरेन्द्र सिंह उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए है ।

प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज अभियुक्त हरेन्द्र सिंह को आशा रोड़ी चेक पोस्ट से जनपद की सीमा के बाहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया और स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।




