अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपी दोषी करार, कोटद्वार कोर्ट का फैसला
302, 354, 201 धाराओं में दोष सिद्ध, अंतिम सजा पर फैसला जल्द
कोटद्वार : बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज शुक्रवार को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वनंत्रा रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, छेड़छाड़ व सबूत मिटाने के आरोपों में दोषी करार दिया है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 354 (महिला के साथ दुर्व्यवहार) के तहत अपराध भी सिद्ध हुआ है। अंतिम सजा की घोषणा थोड़ी देर में ही होनी है।
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, अदालत परिसर बना छावनी
फैसले के मद्देनजर कोटद्वार अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी व उत्तरकाशी से भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। परिसर में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके, इसके लिए 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू भी कर दी गई। 4 मजिस्ट्रेटों की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था को संभाला गया।
अदालत में दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई
अदालत में यह केस 30 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन ने 500 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान 47 गवाहों की गवाही कराई गई, जिनमें से कई महत्वपूर्ण भी थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बहस भी की। 19 मई 2025 को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख भी तय की थी।
पूरा उत्तराखंड रखे था नजर
इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देशभर के लोगों की नजरें भी टिकी थीं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अंकिता को न्याय दिलाने की मांग भी की जाती रही। फैसला आने के बाद परिजनों और आमजन में संतोष की भावना दिखी, हालांकि अब सबकी निगाहें अंतिम सजा पर हैं।
घटनाक्रम: क्या-क्या हुआ कब?
- 18 सितंबर 2022: पुलकित, सौरभ और अंकित ने अंकिता की हत्या कर चीला नहर में फेंका।
- 20 सितंबर 2022: पुलकित आर्य ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
- 22 सितंबर: केस राजस्व पुलिस से हटाकर लक्ष्मण झूला थाना को सौंपा गया। अपहरण की जगह हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं जोड़ी गईं।
- 23 सितंबर: तीनों आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए।
- 24 सितंबर: अंकिता का शव नहर से बरामद, एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम।
- 26 सितंबर: क्राइम सीन दोहराया गया, SIT गठित।
- 16 दिसंबर 2022: चार्जशीट दाखिल – हत्या, साक्ष्य मिटाना, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं।
- 30 मई 2025: कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया।
अब सभी की निगाहें कोर्ट की ओर से घोषित की जाने वाली अंतिम सजा पर ही टिकी हैं, जो किसी भी वक्त सुनाई जा सकती है।




